सूचना का अधिकार

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ऑनलाइन RTI आवेदन दर्ज करना

RTI आवेदन ऑनलाइन दर्ज करने के लिए, वित्तीय सेवाओं के विभाग को मंत्रालय/विभाग के रूप में और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) को सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में चुनें। 

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है? 

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है ताकि भारत के नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में जानकारी तक पहुंच प्राप्त हो सके, जिससे प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिल सके। 

RTI के तहत जानकारी क्या मानी जाती है? 

RTI अधिनियम 2005 की धारा 2(f) के अनुसार, जानकारी में शामिल हैं: 

  • सरकारी रिकॉर्ड, रिपोर्ट और परिपत्र; 
  • ज्ञापन, ईमेल, अनुबंध, और समझौते; 
  • डिजिटल या भौतिक प्रारूपों में डेटा; 
  • निजी निकायों से संबंधित जानकारी जो भारतीय कानून के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है; 
  • प्रचलित कानूनों के तहत सुलभ कोई भी विवरण 

RTI के लिए कौन आवेदन कर सकता है? 

कोई भी भारतीय नागरिक अंग्रेजी, हिंदी, या उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में लिखित या ऑनलाइन RTI आवेदन जमा करके जानकारी का अनुरोध कर सकता है, जिसमें आवेदन किया जा रहा है, साथ ही निर्धारित शुल्क के साथ। 

जानकारी कौन प्रदान करता है?

प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण नियुक्त करता है: 

  • केंद्रीय सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी (CAPIOs) RTI आवेदन प्राप्त करने के लिए। 
  • केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (CPIOs) अनुरोधित जानकारी को संसाधित और प्रदान करने के लिए। 

सार्वजनिक प्राधिकरणों को RTI अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जवाब देना होता है। 

RTI आवेदन कैसे जमा करें? 

सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005 के अनुसार: 

RTI आवेदन शुल्क ₹10 है, जो निम्नलिखित माध्यमों से देय है: 

  • नकद (रसीद के साथ) 
  • डिमांड ड्राफ्ट (DD) 
  • बैंकर्स चेक 
  • भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के पक्ष में 
  • आवेदन पोस्ट, फैक्स, या ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं, लेकिन प्रसंस्करण केवल शुल्क प्राप्त होने के बाद ही शुरू होता है। 

आप [https://rtionline.gov.in] पर ऑनलाइन RTI आवेदन जमा कर सकते हैं। 

अपील प्राधिकरण की नियुक्ति 

सार्वजनिक प्राधिकरणों को CPIO के निर्णय के खिलाफ अपीलों का निपटारा करने के लिए CPIO से वरिष्ठ रैंक के प्राधिकरण (प्राधिकरणों) को अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नियुक्त करने की भी आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति जो CPIO से समय सीमा के भीतर जानकारी या अस्वीकृति के रूप में निर्णय प्राप्त नहीं करता है, वह सूचना प्रदान करने की निर्धारित अवधि की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर या निर्णय प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील कर सकता है। 

RTI अधिनियम के तहत PFRDA की जिम्मेदारी

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जनता को जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है। 

 

धारा 4(1)(b) 

अधिनियम के तहत प्रकाशित की जाने वाली जानकारी 

(i) 

संगठन, कार्य और कर्तव्यों का विवरण  

(ii) 

इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य  

(iii) 

निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल शामिल हैं  

(iv) 

PFRDA द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड

(v) 

PFRDA द्वारा आयोजित या इसके नियंत्रण में रखे गए नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड, या इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले  

(vi) 

PFRDA द्वारा आयोजित या इसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण  

(vii) 

इसके नीति निर्माण या कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी व्यवस्था का विवरण  

(viii) 

इसके हिस्से के रूप में या इसके सलाह के उद्देश्य से गठित दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बोर्ड, परिषद, समितियों और अन्य निकायों की सूची, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या उन बैठकों के मिनट सुलभ हैं

(ix) 

इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका/ईमेल निर्देशिका

(x) 

इसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके विनियमों के अनुसार मुआवजा प्रणाली शामिल है 

(xi) 

इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए वितरणों पर रिपोर्ट का विवरण शामिल है 

(xii) 

सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और उन कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है 

(xiii) 

रियायतों, परमिट या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण 

(xiv) 

इसके पास उपलब्ध या इसके द्वारा आयोजित जानकारी का विवरण, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम किया गया है 

(xv) 

जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें एक पुस्तकालय या पढ़ने के कमरे के कार्य के घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा गया है 

(xvi) 

सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण 

(xvii) 

RTI अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति 

(xviii) 

धारा के तहत प्रासंगिक जानकारी 

(xix) 

विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदानों का विवरण 

(xx) 

CPIO द्वारा RTI उत्तर 

(xxi) 

पारदर्शिता ऑडिट रिपोर्ट  

वित्तीय वर्ष 2020-21 

वित्तीय वर्ष 2021-22 

वित्तीय वर्ष 2022-23 

वित्तीय वर्ष 2023-24 

 

 

RTI अधिनियम 2005 के तहत PFRDA से जानकारी कैसे प्राप्त करें?

PFRDA की वेबसाइट और पारदर्शिता पहल 

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) एक अद्यतन वेबसाइट [www.pfrda.org.in] बनाए रखता है, जहां सभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी PDF और Word प्रारूपों में साझा की जाती है। साइट को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। 

अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, PFRDA अधिक से अधिक जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। 

PFRDA की वेबसाइट (http://www.pfrda.org.in) पर पहले से उपलब्ध जानकारी का विवरण निम्नलिखित है: 

  1. PFRDA की संरचना, वर्तमान बोर्ड सदस्य और PFRDA के अधिकारी का विवरण। 
  2. PFRDA अधिनियम, 2013 
  3. प्रारंभिक मसौदा विनियम 
  4. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाएं 
  5. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की संरचना 
  6. विभिन्न नीति और शोध पत्र 
  7. भारत सरकार और PFRDA द्वारा प्रेस विज्ञप्तियां

PFRDA को RTI अनुरोध कैसे जमा करें? 

आप PFRDA के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (CPIO) को डाक, ईमेल, फैक्स, या ऑनलाइन माध्यम से RTI अनुरोध जमा कर सकते हैं। 
 

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत PFRDA द्वारा नियुक्त केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (CPIO) 

डॉ. पूर्णिमा शर्मा, महाप्रबंधक
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण 
E-500, पांचवीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 
नौरोजी नगर, नई दिल्ली -110029 
ईमेल: purnima[dot]s[at]pfrda[dot]org[dot]in 
फोन: 011‐40717900 


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत PFRDA द्वारा नियुक्त वैकल्पिक केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (CPIO) 

श्री सचिन जोनेजा, महाप्रबंधक 
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण 
E-500, पांचवीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 
नौरोजी नगर, नई दिल्ली -110029 
फोन: 011‐40717900 
ईमेल: Sachin[dot]joneja[at]pfrda[dot]org[dot]in 

 

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत PFRDA द्वारा नियुक्त केंद्रीय सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी (CAPIO) 

सुश्री खुशबू शुक्ला, सहायक महाप्रबंधक 
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण 
E-500, पांचवीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 
नौरोजी नगर, नई दिल्ली -110029 
फोन: 011‐40717900 
ईमेल: Khushbu[dot]shukla92[at]pfrda[dot]org[dot]in 

 

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत PFRDA द्वारा नियुक्त वैकल्पिक केंद्रीय सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी (CAPIO) 

सुश्री प्राची जैन, सहायक महाप्रबंधक 
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण 
E-500, पांचवीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 
नौरोजी नगर, नई दिल्ली -110029 
फोन: 011 ‐ 40717900 
ईमेल: prachi[dot]jain[at]pfrda[dot]org[dot]in 

 

RTI अधिनियम के तहत अपील का अधिकार 

यदि आप CPIO द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप प्रतिक्रिया प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर PFRDA के प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील कर सकते हैं। 

 

अपील किसे संबोधित की जानी चाहिए? 

आप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत PFRDA द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकरण को अपील संबोधित कर सकते हैं। 

 

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत PFRDA द्वारा नियुक्त प्रथम अपीलीय प्राधिकरण 

श्री मोनो मोहन गोगोई फुकन, मुख्य महाप्रबंधक 
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण 
E-500, पांचवीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 
नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029 
फोन: 011 ‐ 40717900 
फोन: 011-26517501, 011 -26517503 
ईमेल: mono[dot]phukon[at]pfrda[dot]org[dot]in 

 

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत PFRDA द्वारा नियुक्त वैकल्पिक प्रथम अपीलीय प्राधिकरण 

श्री विकास कुमार सिंह, मुख्य महाप्रबंधक 
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, 
E-500, पांचवीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 
नौरोजी नगर, नई दिल्ली -110029 
फोन: 011 ‐ 40717900 
ईमेल: vikas[dot]s[at]pfrda[dot]org[dot]in 

 

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को अपील का विस्तार 

यदि आप अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय से अभी भी असंतुष्ट हैं, तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय 3 के अनुसार अपनी अपील केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को बढ़ा सकते हैं। 

क्या PFRDA जानकारी देने से इनकार कर सकता है? 

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 और 9 के तहत, PFRDA विशिष्ट मामलों में जानकारी देने से इनकार कर सकता है, जैसे: 

  • जानकारी, जिसका प्रकटीकरण भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा या अपराध के लिए उकसाएगा; 
  • जानकारी जिसे किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशित करने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया गया है या जिसका प्रकटीकरण न्यायालय की अवमानना का गठन कर सकता है; 
  • जानकारी, जिसका प्रकटीकरण संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन करेगा; 
  • जानकारी जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा शामिल है, जिसका प्रकटीकरण तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी यह संतुष्ट न हो कि बड़े सार्वजनिक हित में ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण आवश्यक है; 
  • जानकारी जो किसी व्यक्ति को उसकी विश्वासपात्र संबंध में उपलब्ध है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी यह संतुष्ट न हो कि बड़े सार्वजनिक हित में ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण आवश्यक है; विदेशी सरकार से प्राप्त जानकारी; 
  • जानकारी, जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विश्वास में दी गई जानकारी या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा; 
  • जानकारी जो अपराधियों की जांच या गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया को बाधित करेगी; 
  • मंत्रिमंडल के कागजात जिनमें मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड शामिल हैं; 
  • जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है जिसका प्रकटीकरण किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की गोपनीयता का अनावश्यक उल्लंघन करेगा जब तक कि केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी या राज्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण यह संतुष्ट न हो कि बड़े सार्वजनिक हित में ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण आवश्यक है। 

RTI आवेदन शुल्क और लागत 

सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005 के अनुसार, आवेदन शुल्क है: 

  • ₹10/- नकद (रसीद के साथ), डिमांड ड्राफ्ट (DD), बैंकर्स चेक, या भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय। 

 

जानकारी के लिए अतिरिक्त शुल्क 

  • प्रति पृष्ठ (A4/A3 आकार) ₹2 प्रतियां। 
  • बड़े आकार की प्रतियों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत। 
  • रिकॉर्ड निरीक्षण के लिए पहले मुफ्त घंटे के बाद प्रति 15 मिनट ₹5। 
  • इलेक्ट्रॉनिक जानकारी के लिए प्रति फ्लॉपी या डिस्केट ₹50। 
  • मुद्रित प्रतियां वास्तविक प्रकाशन मूल्य पर या फोटोकॉपी के लिए प्रति पृष्ठ ₹2। 

 

भुगतान और प्रसंस्करण समय 

एक बार आवेदन और शुल्क प्राप्त होने के बाद, PFRDA किसी भी अतिरिक्त लागत (यदि लागू हो) को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार 30 दिनों के भीतर सूचित करेगा। 

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