राज्य सरकार के लिए एनपीएस
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पात्रता

भारत के कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) संरचना को अपनाया है और इसे विभिन्न प्रभावी तिथियों से लागू किया है। व्यक्तिगत राज्य कार्यान्वयन पर विस्तृत जानकारी, जिसमें राज्य सरकार की अधिसूचनाएं और NPS से संबंधित कार्यालय ज्ञापन (OMs) शामिल हैं, देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: यहां देखें

पंजीकरण और पंजीकरण

सरकारी संगठनों के लिए

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत पंजीकरण शुरू करने के लिए, निम्नलिखित कार्यालयों को केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) को विशिष्ट फॉर्म जमा करने की आवश्यकता है:

  • कोषागार और लेखा निदेशालय (DTA) – फॉर्म N1 c
  • जिला कोषागार कार्यालय (DTO) – फॉर्म N2
  • आहरण और वितरण कार्यालय (DDO) (या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई भी कार्यालय) – फॉर्म N3

NPS ग्राहकों के लिए

कर्मचारियों को PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) आवेदन फॉर्म CSRF-1 का सही ढंग से भरा हुआ फॉर्म, आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। इसे संबंधित DDO को दो प्रतियों में जमा करना चाहिए ताकि इसे DTO/DTA को अग्रेषित किया जा सके।

योगदान

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत, पात्र सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 10% मासिक योगदान करना आवश्यक है। इस कर्मचारी योगदान का समान योगदान सरकार द्वारा किया जाता है। दोनों योगदान PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) के टियर I में जमा किए जाते हैं, जो NPS के तहत अनिवार्य पेंशन खाता है।

Investment Choices and Pattern

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) टियर I खाते के तहत नामांकित सरकारी कर्मचारियों के लिए, वर्तमान में एक डिफ़ॉल्ट निवेश योजना लागू है। इस योजना में, योगदान निम्नलिखित तीन पेंशन फंड प्रबंधकों (PFMs) के बीच एक पूर्वनिर्धारित अनुपात में वितरित किए जाते हैं:

  • SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
  • UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड
  • LIC पेंशन फंड लिमिटेड

10.06.2015 से प्रभावी, प्रत्येक PFM विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निवेश आवंटित करता है:

  • सरकारी प्रतिभूतियों और संबंधित निवेशों में 50% तक
  • ऋण साधनों और संबंधित निवेशों में 45% तक
  • अल्पकालिक ऋण साधनों और संबंधित निवेशों में 5% तक
  • इक्विटी और संबंधित निवेशों में 15% तक
  • संपत्ति-समर्थित, ट्रस्ट-संरचित, और विविध निवेशों में 5% तक

यह संरचित परिसंपत्ति आवंटन NPS के तहत दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति बचत के लिए एक संतुलित और विनियमित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।

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Investment Options

Option 1
Asset Allocation (Total: 0%)
Total allocation must equal 100%.

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Option 2
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