पेंशन फंड्स
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पेंशन फंड्स के बारे में

पेंशन फंड एक मध्यस्थ है जिसे प्राधिकरण द्वारा धारा 27(3) के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। यह योगदान प्राप्त करने, उन्हें संचित करने और विनियमों द्वारा निर्दिष्ट अनुसार ग्राहकों को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है।

पेंशन फंड्स राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) या प्राधिकरण द्वारा विनियमित अन्य पेंशन योजनाओं के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पेंशन कोष का प्रबंधन करते हैं। वे नेटेड संपत्तियों की प्राप्ति और निधि आवंटन के निर्देशों की पुष्टि करने के लिए एक्सेस कोड का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे निधि आवंटन की पुष्टि करते हैं और प्रत्येक योजना के शुद्ध संपत्ति मूल्य (NAV) को केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) और संरक्षक को नियमित रूप से संप्रेषित करते हैं।

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) विनियम, 2015 को 14 मई, 2015 को अधिसूचित किया गया था और बाद में संशोधित किया गया है।

कार्य

पेंशन फंड्स के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

  1. दैनिक प्रबंधन: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) ट्रस्ट की ओर से पेंशन योजनाओं के दैनिक प्रबंधन की देखरेख।
  2. उच्च मानकों का निधि प्रबंधन: उच्च गुणवत्ता वाली निधि प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना, ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में देखभाल, विवेक, पेशेवर कौशल, तत्परता, परिश्रम और सतर्कता का प्रयोग करना, और सट्टा निवेश या लेनदेन से बचना।
  3. मध्यस्थों के साथ समन्वय: अन्य मध्यस्थों और अनुमत संस्थाओं के साथ गतिविधियों का समन्वय करना, समझौतों में प्रवेश करना, और कार्यात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए तकनीकी प्लेटफार्मों का उपयोग करना।
  4. रिकॉर्ड रखरखाव: निवेश निर्णयों और पेंशन योजना संचालन से संबंधित खातों की किताबें, रिकॉर्ड, रजिस्टर और दस्तावेज़ बनाए रखना ताकि विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, और लेनदेन का ऑडिट ट्रेल सुनिश्चित करने के लिए व्यापार निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।
  5. गोपनीयता और सूचना संरक्षण: ग्राहकों की जानकारी और पेंशन फंड से संबंधित गतिविधियों की गोपनीयता सुनिश्चित करना, अपने नियंत्रण में सभी जानकारी की सुरक्षा करना, और कानून द्वारा आवश्यकतानुसार प्राधिकरण, NPS ट्रस्ट या अन्य मध्यस्थों के साथ ऐसी जानकारी साझा करना।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) विनियम, 2015 और बाद के संशोधनों का संदर्भ लें।

भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

पेंशन फंड्स योगदान प्राप्त करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पेंशन कोष का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह PFRDA अधिनियम, नियमों और विनियमों, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के साथ समझौतों, और प्राधिकरण द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

पेंशन फंड्स को PFRDA अधिनियम 2013, PFRDA (पेंशन फंड) विनियम, और PFRDA (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट) विनियम 2015 का पालन करना चाहिए। पेंशन योजनाओं का प्रबंधन योजना के उद्देश्यों, अधिनियम, ट्रस्ट डीड, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, और प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर किया जाता है।

पेंशन फंड्स से उच्च मानकों का निधि प्रबंधन बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है, ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में देखभाल, विवेक, पेशेवर कौशल, तत्परता, परिश्रम और सतर्कता का प्रयोग करना। सट्टा निवेश या लेनदेन से बचना चाहिए।

सुरक्षाएं NPS ट्रस्ट की ओर से और उसके नाम पर रखी जाती हैं। ट्रस्ट इन संपत्तियों और निधियों का पंजीकृत मालिक है, जबकि NPS के तहत व्यक्तिगत ग्राहक इन संपत्तियों और निधियों के लाभकारी मालिक बने रहते हैं।

पीएफ शुल्क

प्राधिकरण ने पेंशन फंड्स के लिए मौजूदा निवेश प्रबंधन शुल्क (IMF) को संशोधित किया है। 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी, निम्नलिखित IMF नए नियुक्त पेंशन फंड्स द्वारा लिया जाएगा:

पेंशन फंड द्वारा प्रबंधित AUM के स्लैब अधिकतम निवेश प्रबंधन शुल्क (IMF)
₹10,000 करोड़ तक 0.09%*
₹10,001 – ₹50,000 करोड़ 0.06%
₹50,001 – ₹1,50,000 करोड़ 0.05%
₹1,50,000 करोड़ से अधिक 0.03%


*UTI पेंशन फंड लिमिटेड इस स्लैब के तहत 0.07% शुल्क लेता है।

पेंशन फंड द्वारा स्लैब संरचना पर लिया गया IMF पेंशन फंड द्वारा प्रबंधित सभी योजनाओं के कुल परिसंपत्तियों के आधार पर है। इन IMF दरों की समीक्षा प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वयन की तारीख से हर पांच साल में की जाएगी।

योजनाएं

A. सरकारी क्षेत्र (केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार सहित केंद्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय)

PFRDA के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के लिए निम्नलिखित एक्सपोजर सीमाएं निर्धारित की गई हैं, जिसमें CABs/SABs शामिल हैं:

  • सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश: 65% तक
  • ऋण उपकरण और संबंधित निवेश: 45% तक
  • अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश: 10% तक
  • इक्विटी और संबंधित निवेश: 15% तक
  • संपत्ति समर्थित, ट्रस्ट संरचित और विविध निवेश: 5% तक

तीन सार्वजनिक क्षेत्र के पेंशन फंड्स (LIC पेंशन फंड लिमिटेड, SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड, UTI पेंशन फंड लिमिटेड) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित योगदान का प्रबंधन और निवेश करते हैं।

इसके अलावा, सरकार के OM संख्या 1/3/2016-PR दिनांक 31 जनवरी 2019 और प्राधिकरण के हालिया परिपत्र दिनांक 8 मई 2019 के अनुसार; सरकारी कर्मचारियों (केवल केंद्रीय सरकार) को निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं:

1.    पेंशन फंड का चयन: सरकारी ग्राहक किसी भी एक पेंशन फंड का चयन कर सकते हैं, जिसमें निजी क्षेत्र के पेंशन फंड्स शामिल हैं, और अपना विकल्प वर्ष में एक बार बदल सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के पेंशन फंड्स का संयोजन डिफ़ॉल्ट विकल्प बना रहता है।

2.    निवेश पैटर्न का चयन:

  • डिफ़ॉल्ट योजना: PFRDA द्वारा तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम फंड प्रबंधकों के बीच आवंटित निधि।
  • योजना G: न्यूनतम जोखिम के साथ निश्चित रिटर्न के लिए 100% सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश।
  • LC-25: 25% तक इक्विटी एक्सपोजर के साथ रूढ़िवादी जीवन चक्र फंड।
  • LC-50: 50% तक इक्विटी एक्सपोजर के साथ मध्यम जीवन चक्र फंड।

केंद्रीय सरकार के ग्राहक NPS के तहत वित्तीय वर्ष में दो बार उपरोक्त निवेश पैटर्न में से एक का चयन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया PFRDA परिपत्र संख्या PFRDA/2019/12/REG_PF/1 दिनांक 08 मई, 2019 देखें। कुछ राज्य सरकारों ने भी उपरोक्त निवेश विकल्पों का विस्तार किया है।

B. NPS-लाइट

NPS-लाइट के तहत नई सदस्यता 01.04.2015 से बंद कर दी गई है। मौजूदा ग्राहकों के लिए, निम्नलिखित एक्सपोजर सीमाएं लागू होती हैं:

  • सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश: 65% तक
  • ऋण उपकरण और संबंधित निवेश: 45% तक
  • अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश: 10% तक
  • इक्विटी और संबंधित निवेश: 15% तक
  • संपत्ति समर्थित, ट्रस्ट संरचित और विविध निवेश: 5% तक

तीन सार्वजनिक क्षेत्र के पेंशन फंड्स (LIC पेंशन फंड लिमिटेड, SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड, UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड) योगदान का प्रबंधन करते हैं। कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड को एक एग्रीगेटर द्वारा योगदान प्रबंधन के लिए चुना गया है। NPS-लाइट योजना के तहत, ग्राहकों को पेंशन फंड या संपत्ति आवंटन का चयन करने का विकल्प नहीं दिया जाता है।

C. अटल पेंशन योजना (APY)

APY असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सरकारी पेंशन योजना है, जो 60 वर्ष की आयु में योगदान के आधार पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है। APY के लिए संपत्ति आवंटन NPS के तहत सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के समान है:

  • सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश: 65% तक
  • ऋण उपकरण और संबंधित निवेश: 45% तक
  • अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश: 10% तक
  • इक्विटी और संबंधित निवेश: 15% तक
  • संपत्ति समर्थित, ट्रस्ट संरचित और विविध निवेश: 5% तक

तीन सार्वजनिक क्षेत्र के पेंशन फंड्स (LIC पेंशन फंड लिमिटेड, SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड, UTI पेंशन फंड लिमिटेड) योगदान का प्रबंधन करते हैं।

D. सभी नागरिक असंगठित क्षेत्र

ग्राहक "सक्रिय विकल्प" या "स्वचालित विकल्प" निवेश पैटर्न के बीच चयन कर सकते हैं। निम्नलिखित एक्सपोजर सीमाएं लागू होती हैं:

  • इक्विटी और संबंधित निवेश: 75% तक
  • ऋण उपकरण और संबंधित निवेश: 100% तक
  • सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश: 100% तक
  • अल्पकालिक निवेश: 10% तक

ग्राहक अपने पेंशन फंड को वित्तीय वर्ष में एक बार और अपने निवेश विकल्प को वित्तीय वर्ष में चार बार बदल सकते हैं।

E. कॉर्पोरेट क्षेत्र

कॉर्पोरेट क्षेत्र के ग्राहकों के लिए जहां नियोक्ता ने अपने कर्मचारियों के लिए NPS को अपनाया है, निवेश विकल्प और विकल्प लचीले होते हैं। इस खंड के तहत दो प्रकार की योजनाएं हैं:

कॉर्पोरेट CG योजना

यह योजना नए कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए बंद कर दी गई है लेकिन उन लोगों के लिए जारी है जो पहले से ही इसके तहत कवर हैं। एक्सपोजर सीमाएं हैं:

  • सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश: 65% तक
  • ऋण उपकरण और संबंधित निवेश: 45% तक
  • अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश: 10% तक
  • इक्विटी और संबंधित निवेश: 15% तक
  • संपत्ति समर्थित, ट्रस्ट संरचित और विविध निवेश: 5% तक

निवेश LIC पेंशन फंड लिमिटेड या SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।

अन्य योजना (वर्तमान में कॉर्पोरेट खंड के तहत उपलब्ध)

नियोक्ता कर्मचारियों को पेंशन फंड और/या निवेश मोड के चयन का अधिकार दे सकते हैं या उनके पक्ष में चयन कर सकते हैं। निवेश विकल्पों में शामिल हैं:

  • संपत्ति वर्ग E: इक्विटी और संबंधित उपकरण
  • संपत्ति वर्ग C: कॉर्पोरेट ऋण और संबंधित उपकरण
  • संपत्ति वर्ग G: सरकारी बांड और संबंधित उपकरण
  • संपत्ति वर्ग A: वैकल्पिक निवेश फंड (CMBS, MBS, REITS, AIFs, आदि)

ग्राहक "सक्रिय विकल्प" या "स्वचालित विकल्प" निवेश पैटर्न के बीच चयन कर सकते हैं। एक्सपोजर सीमाएं हैं:

  • इक्विटी और संबंधित निवेश: 75% तक
  • ऋण उपकरण और संबंधित निवेश: 100% तक
  • सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश: 100% तक
  • अल्पकालिक निवेश: 10% तक

ग्राहक अपने पेंशन फंड को वित्तीय वर्ष में एक बार और अपने निवेश विकल्प को वित्तीय वर्ष में दो बार बदल सकते हैं।

F. टियर II टैक्स सेवर योजना (TTS)

केवल केंद्रीय सरकार के NPS ग्राहकों के लिए उपलब्ध, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ के लिए 3 साल की लॉक-इन अवधि के साथ। लॉक-इन अवधि के दौरान कोई निकासी की अनुमति नहीं है, सिवाय ग्राहक की मृत्यु के मामले में। यदि टियर-I खाता बंद कर दिया जाता है, तो लॉक-इन अवधि पूरी होने तक NPS-TTS में योगदान की अनुमति नहीं है।

TTS के लिए निवेश सीमाएं हैं:

  • इक्विटी: 10% - 25%
  • ऋण: 90% तक
  • नकद/मनी मार्केट/लिक्विड म्यूचुअल फंड्स: 10% तक

इस योजना के तहत ग्राहकों के पास निवेश विकल्प नहीं होते हैं, लेकिन वे 3 पेंशन फंड्स तक रख सकते हैं, जिसमें परिवर्तन केवल लॉक-इन अवधि के बाद ही किए जा सकते हैं।

G. NPS टियर-II समग्र

केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय स्वायत्त निकायों और राज्य स्वायत्त निकायों के NPS ग्राहकों के लिए उपलब्ध। मास्टर सर्कुलर संख्या PFRDA/MASTERCIRCULAR/2023/01/PF-01 दिनांक 18 अगस्त 2023 के अनुसार, एक्सपोजर सीमाएं हैं:

  • सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश: 65% तक
  • ऋण उपकरण और संबंधित निवेश: 45% तक
  • अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश: 10% तक
  • इक्विटी और संबंधित निवेश: 15% तक
  • संपत्ति समर्थित, ट्रस्ट संरचित और विविध निवेश: 5% तक

निवेश विकल्प

सक्रिय विकल्प

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत ग्राहक अपने निवेश के लिए सक्रिय विकल्प और स्वचालित विकल्प के बीच चयन कर सकते हैं।

सक्रिय विकल्प क्या है?

सक्रिय विकल्प में, ग्राहकों के पास विभिन्न संपत्ति वर्गों में अपने निवेश आवंटित करने की लचीलापन होती है, जो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा निर्धारित निवेश कैप्स का पालन करते हैं। ग्राहक अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर यह तय कर सकते हैं कि उनके योगदान कैसे निवेश किए जाएंगे। उन्हें पेंशन फंड, संपत्ति वर्ग, और प्रत्येक संपत्ति वर्ग के लिए योजना के भीतर प्रतिशत आवंटन का चयन करना होता है।

सक्रिय विकल्प में संपत्ति वर्ग

ग्राहक चार संपत्ति वर्गों में निवेश आवंटित कर सकते हैं:

  • इक्विटी (E): इक्विटी और संबंधित उपकरण
  • कॉर्पोरेट ऋण (C): कॉर्पोरेट ऋण और संबंधित उपकरण
  • सरकारी बांड (G): सरकारी बांड और संबंधित उपकरण
  • वैकल्पिक निवेश फंड (AIF): जिसमें CMBS, MBS, REITS, AIFs, InvITs, आदि शामिल हैं

सक्रिय विकल्प के तहत, एक ग्राहक एकल पेंशन फंड के तहत एकल या बहु संपत्ति वर्ग का चयन कर सकता है, जिसमें नीचे उल्लिखित विशिष्ट कैप्स हैं:

  • इक्विटी (E): 75% तक
  • कॉर्पोरेट बांड (C): 100% तक
  • सरकारी प्रतिभूतियां (G): 100% तक
  • वैकल्पिक निवेश फंड (AIF): 5% तक

सभी संपत्ति वर्गों (E, C, G, और A) में कुल आवंटन 100% से अधिक नहीं हो सकता।

स्वचालित विकल्प

उन ग्राहकों के लिए जो अपने निवेश का प्रबंधन नहीं करना चाहते, NPS स्वचालित विकल्प प्रदान करता है। इस विकल्प में योगदान एक जीवन-चक्र फंड में निवेश किया जाता है, जहां ग्राहक की उम्र के साथ संपत्ति वर्गों में आवंटन बदलता रहता है।

स्वचालित विकल्प फंड्स के प्रकार

  1. LC75 - आक्रामक जीवन चक्र फंड: 75% तक इक्विटी में, उम्र के साथ घटता है।
  2. LC50 - मध्यम जीवन चक्र फंड: 50% तक इक्विटी में, उम्र के साथ घटता है।
  3. LC25 - रूढ़िवादी जीवन चक्र फंड: 25% तक इक्विटी में, उम्र के साथ घटता है।

स्वचालित विकल्प में संपत्ति आवंटन

उम्र

LC75 (आक्रामक)

LC50 (मध्यम)

LC25 (रूढ़िवादी)

Up to 35 Years

E: 75%, C: 10%, G: 15%

E: 50%, C: 30%, G: 20%

E: 25%, C: 45%, G: 30%

36 Years

E: 71%, C: 11%, G: 18%

E: 48%, C: 29%, G: 23%

E: 24%, C: 43%, G: 33%

37 Years

E: 67%, C: 12%, G: 21%

E: 46%, C: 28%, G: 26%

E: 23%, C: 41%, G: 36%

38 Years

E: 63%, C: 13%, G: 24%

E: 44%, C: 27%, G: 29%

E: 22%, C: 39%, G: 39%

39 Years

E: 59%, C: 14%, G: 27%

E: 42%, C: 26%, G: 32%

E: 21%, C: 37%, G: 42%

40 Years

E: 55%, C: 15%, G: 30%

E: 40%, C: 25%, G: 35%

E: 20%, C: 35%, G: 45%

41 Years

E: 51%, C: 16%, G: 33%

E: 38%, C: 24%, G: 38%

E: 19%, C: 33%, G: 48%

42 Years

E: 47%, C: 17%, G: 36%

E: 36%, C: 23%, G: 41%

E: 18%, C: 31%, G: 51%

43 Years

E: 43%, C: 18%, G: 39%

E: 34%, C: 22%, G: 44%

E: 17%, C: 29%, G: 54%

44 Years

E: 39%, C: 19%, G: 42%

E: 32%, C: 21%, G: 47%

E: 16%, C: 27%, G: 57%

45 Years

E: 35%, C: 20%, G: 45%

E: 30%, C: 20%, G: 50%

E: 15%, C: 25%, G: 60%

46 Years

E: 32%, C: 20%, G: 48%

E: 28%, C: 19%, G: 53%

E: 14%, C: 23%, G: 63%

47 Years

E: 29%, C: 20%, G: 51%

E: 26%, C: 18%, G: 56%

E: 13%, C: 21%, G: 66%

48 Years

E: 26%, C: 20%, G: 54%

E: 24%, C: 17%, G: 59%

E: 12%, C: 19%, G: 69%

49 Years

E: 23%, C: 20%, G: 57%

E: 22%, C: 16%, G: 62%

E: 11%, C: 17%, G: 72%

50 Years

E: 20%, C: 20%, G: 60%

E: 20%, C: 15%, G: 65%

E: 10%, C: 15%, G: 75%

51 Years

E: 19%, C: 18%, G: 63%

E: 18%, C: 14%, G: 68%

E: 9%, C: 13%, G: 78%

52 Years

E: 18%, C: 16%, G: 66%

E: 16%, C: 13%, G: 71%

E: 8%, C: 11%, G: 81%

53 Years

E: 17%, C: 14%, G: 69%

E: 14%, C: 12%, G: 74%

E: 7%, C: 9%, G: 84%

54 Years

E: 16%, C: 12%, G: 72%

E: 12%, C: 11%, G: 77%

E: 6%, C: 7%, G: 87%

55 Years

E: 15%, C: 10%, G: 75%

E: 10%, C: 10%, G: 80%

E: 5%, C: 5%, G: 90%


सभी संपत्ति वर्गों (E, C, G, और A) में कुल आवंटन 100% से अधिक नहीं हो सकता।

पेंशन फंड्स की सूची

A. सरकारी क्षेत्र के तहत 'डिफ़ॉल्ट योजना' के लिए पेंशन फंड्स (PFs):

B. सरकारी (अन्य 'डिफ़ॉल्ट योजना' के अलावा) और निजी क्षेत्र के लिए पेंशन फंड्स (PFs):

अधिक जानकारी के लिए, कृपया पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों और परिपत्रों का संदर्भ लें।

Quick Links