एनपीएस वात्सल्य के बारे में
एनपीएस वात्सल्य के बारे में
एनपीएस वात्सल्य योजना (यहां "योजना" कहा गया है) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 12(1)(a) और धारा 20 के अनुसार कवर की जाएगी। यह अंशदायी पेंशन योजना विशेष रूप से नाबालिगों के लिए है, जिसका उद्देश्य "विकसित भारत@2047" के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर एक पेंशनयुक्त समाज बनाना और बच्चों को सशक्त बनाना है।
यह योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित की जाएगी। सभी नाबालिग जो भारत के नागरिक हैं, स्वैच्छिक आधार पर इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे।
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