कार्य
PFRDA (NPS के तहत निकासी और निकास) विनियम, 2015 के विनियम 22 के अनुसार, PFRDA के साथ पैनल में शामिल वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (ASP) को NPS ग्राहकों के निकास और वार्षिकी खरीद के समय महत्वपूर्ण कार्यों का समर्थन करने का जिम्मा सौंपा गया है। नीचे NPS के तहत ASPs की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का व्यापक अवलोकन दिया गया है:
1. वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के मुख्य कार्य:
- NPS से ग्राहकों के निकास पर समय पर वार्षिकी भुगतान सुनिश्चित करना।
- PFRDA द्वारा अनिवार्य न्यूनतम संख्या में तत्काल वार्षिकी प्रकारों की पेशकश करना, और नियामक निर्देशों के अनुसार नए प्रकारों को पेश करना, बीमा अधिनियम, 1938 और IRDAI अधिनियम, 1999 के अनुपालन में।
- ग्राहक द्वारा खरीदे गए अनुबंध के अनुसार मासिक या आवधिक वार्षिकी का वितरण करना।
- NPS के तहत वार्षिकी अनुबंधों से संबंधित सभी शिकायतों को संभालना।
2. ग्राहक संपर्क और जागरूकता:
- NPS के तहत वार्षिकी विकल्पों के बारे में ग्राहक प्रश्नों का उत्तर देना।
- वार्षिकी योजनाओं पर IRDAI द्वारा अनुमोदित जानकारी प्रदर्शित करना, जिसमें आवेदन पत्र, प्रस्ताव दस्तावेज, प्रचार सामग्री, और वार्षिकी कैलकुलेटर शामिल हैं।
3. वार्षिकी खरीद और ग्राहक ऑनबोर्डिंग:
- लागू प्रीमियम के साथ वार्षिकी आवेदन स्वीकार करने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना।
- सभी आवश्यक सॉफ़्टवेयर और समर्थन के साथ केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन वार्षिकी खरीद को सुविधाजनक बनाना।
- IRDAI विनियमों का पालन करते हुए ग्राहक की पसंद के अनुसार वार्षिकी अनुबंध जारी करना।
- ग्राहक द्वारा चयनित मासिक, त्रैमासिक, या वार्षिक वार्षिकी भुगतान सुनिश्चित करना (सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों को मासिक वार्षिकी तक सीमित किया गया है)।
- CRA या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रस्तुत वार्षिकी खरीद अनुरोधों को एकत्र करना, सत्यापित करना, और प्रक्रिया करना।
- निर्धारित प्रारूप और आवृत्ति में NPS ट्रस्ट और CRA के साथ वार्षिकी खरीद डेटा साझा करना।
4. खरीद के बाद समर्थन:
- पते के परिवर्तन, नामांकन, या वार्षिकी अनुबंध में किसी भी अपडेट से संबंधित ग्राहक अनुरोधों का प्रबंधन और प्रक्रिया करना।
5. शिकायत निवारण:
- IRDAI शिकायत निवारण दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिकी सेवाओं के संबंध में ग्राहक शिकायतों को प्राप्त करना, संबोधित करना, और हल करना।
- NPS ट्रस्ट को समाधान स्थिति संप्रेषित करना और शिकायत जीवनचक्र के दौरान पारदर्शिता बनाए रखना।
6. नियामक अनुपालन और ग्राहक संरक्षण:
- सभी ग्राहक शिकायतों को IRDAI अधिनियम, 1999 के अनुसार हल किया जाना चाहिए।
- प्राधिकरण के पास गैर-अनुपालन या ग्राहक हानि के मामले में ASPs के पैनल में शामिल होने को निलंबित या रद्द करने का अधिकार है।
अपनी पेंशन (वार्षिकी) की गणना करें: ग्राहक निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग करके पेंशन योजनाओं की तुलना कर सकते हैं और अपनी मासिक वार्षिकी का अनुमान लगा सकते हैं:
- ASPs द्वारा पेंशन योजनाएं देखें (NSDL)
- ASP वार्षिकी उद्धरणों की तुलना करें (CRA NSDL)
- वार्षिकी दरें (KFintech)
कृपया ध्यान दें: वास्तविक वार्षिकी राशि खरीद के समय प्रचलित वार्षिकी दरों के आधार पर भिन्न हो सकती है।
वार्षिकी के प्रकार
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत वार्षिकी योजनाएं वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (ASP) द्वारा पेश की जाती हैं, जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा विनियमित होती हैं और पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के साथ पैनल में शामिल होती हैं। NPS ग्राहकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे खरीद निर्णय लेने से पहले विभिन्न प्रकार के वार्षिकी विकल्पों को समझें। वार्षिकियां सेवानिवृत्ति के बाद नियमित मासिक पेंशन प्रदान करती हैं, जिससे जीवन भर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। नीचे सामान्यतः उपलब्ध तत्काल वार्षिकी विकल्प दिए गए हैं:
- जीवन के लिए वार्षिकी यह विकल्प ग्राहक को जीवन भर के लिए एक निश्चित वार्षिकी का भुगतान करता है। वार्षिकधारी की मृत्यु के बाद, पॉलिसी समाप्त हो जाती है और कोई अन्य लाभ देय नहीं होता।
- मृत्यु पर खरीद मूल्य की वापसी (RoP) के साथ जीवन के लिए वार्षिकी यह वार्षिकी विकल्प जीवन भर के लिए नियमित पेंशन का भुगतान करता है। वार्षिकधारी की मृत्यु पर, खरीद मूल्य नामांकित व्यक्ति को वापस कर दिया जाता है, जिसके बाद पॉलिसी समाप्त हो जाती है।
- वार्षिकधारी की मृत्यु पर जीवनसाथी को 100% वार्षिकी के साथ जीवन के लिए वार्षिकी इस विकल्प में, वार्षिकी भुगतान तब तक जारी रहता है जब तक वार्षिकधारी या जीवनसाथी जीवित रहता है। प्राथमिक वार्षिकधारी की मृत्यु पर, जीवनसाथी को जीवन भर के लिए 100% वार्षिकी प्राप्त होती है। दोनों के निधन के बाद, वार्षिकी भुगतान समाप्त हो जाता है।
- मृत्यु पर खरीद मूल्य की वापसी (RoP) के साथ वार्षिकधारी की मृत्यु पर जीवनसाथी को 100% वार्षिकी के साथ जीवन के लिए वार्षिकी यह वार्षिकी तब तक देय होती है जब तक कम से कम एक वार्षिकधारी (ग्राहक या जीवनसाथी) जीवित रहता है। दोनों के निधन के बाद, 100% खरीद मूल्य नामांकित व्यक्ति को वापस कर दिया जाता है।
- NPS – परिवार आय विकल्प यह एक अनूठी वार्षिकी योजना है जहां वार्षिकी भुगतान ग्राहक और उनके जीवनसाथी को उनके जीवनकाल के दौरान किया जाता है। उनके निधन के बाद, वार्षिकी ग्राहक की मां को जारी रहती है, और उसके बाद पिता को। अंतिम जीवित परिवार सदस्य की मृत्यु पर, खरीद मूल्य नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को वापस कर दिया जाता है।
महत्वपूर्ण नोट्स:
- आयु मानदंड, वार्षिकी प्रीमियम दरें, और मासिक/आवधिक पेंशन राशि विभिन्न वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (ASP) के बीच भिन्न हो सकती हैं।
- ग्राहकों को निर्णय लेने से पहले विभिन्न ASPs द्वारा पेश की गई वार्षिकी दरों और शर्तों की तुलना करने की सलाह दी जाती है।
वर्तमान वार्षिकी दरें जांचें:
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (ASPs) का पैनल में शामिल होना
जीवन बीमा कंपनियां जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा पंजीकृत और विनियमित हैं [जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के साथ पंजीकृत और विनियमित हैं] पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के साथ पैनल में शामिल वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (ASP) के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन कर सकती हैं ताकि ग्राहकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से निकास के समय विभिन्न प्रकार की तत्काल वार्षिकियां प्रदान की जा सकें।
ASP पैनल में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड:
निम्नलिखित संस्थाएं आवेदन करने के लिए पात्र हैं:
- IRDAI के साथ पंजीकृत जीवन बीमा कंपनी हो और पिछले तीन वर्षों से भारत में वार्षिकी उत्पादों की पेशकश कर रही हो।
- न्यूनतम ₹ 250 करोड़ की शुद्ध संपत्ति हो।
- वार्षिकी उत्पादों को डिजाइन और वितरित करने की क्षमता का प्रदर्शन करें, जो IRDAI के साथ उत्पाद फाइलिंग द्वारा समर्थित हो।
- IRDAI द्वारा वार्षिकी उत्पादों को बेचने से प्रतिबंधित या प्रतिबंधित न हो।
- प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य मानदंड।
किसी भी आवेदक के लिए पैनल में शामिल ASP के रूप में कार्य करने के लिए पात्रता मानदंड, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर व्यापक विवरण के लिए, कृपया पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकासी और निकास) विनियम, 2015, और उनके संशोधनों के विनियम 10 से 30 का संदर्भ लें।
इसके अलावा, निकासी और निकास से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को समझने के लिए, आप पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकासी और निकास) विनियम, 2015, और उनके संशोधनों का संदर्भ ले सकते हैं।
NPS के तहत वार्षिकी सेवा कार्यप्रवाह:
यह ध्यान दिया जा सकता है कि वार्षिकियां ग्राहकों द्वारा PFRDA द्वारा पैनल में शामिल वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (ASPs) की सूची से खरीदी जाएंगी और उनकी सेवानिवृत्ति आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित वार्षिकी विकल्पों से चयनित की जाएंगी। NPS संरचना के तहत केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) और ट्रस्टी बैंक डेटा ट्रांसफर और NPS से वार्षिकी सेवा प्रदाता को कोष (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) सीधे ग्राहक द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार सुविधा प्रदान करेंगे।
ASPs द्वारा प्रस्तावित वार्षिकी के प्रकारों के बारे में अधिक देखने के लिए यहां क्लिक करें। सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाता (ASP) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतिम उत्पाद या स्वीकृत विकल्प IRDA फाइल-एंड-यूज़ दिशानिर्देशों और ऐसे उत्पाद के लिए लागू सभी प्रासंगिक नियमों, विनियमों और अधिनियमों के अनुरूप हों।
ASP पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन कैसे करें?
इच्छुक और पात्र जीवन बीमाकर्ता अपने आवेदन पत्र के साथ आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं। पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र को PFRDA को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, लिफाफे पर स्पष्ट रूप से लिखते हुए: "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ('NPS') के तहत ग्राहकों को वार्षिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिकी सेवा प्रदाता का पैनल में शामिल होना"
बाहरी कवर के निचले बाएं कोने में आवेदन पत्र जमा करने वाली कंपनी का पूरा नाम, पता, टेलीफोन नंबर, ई-मेल आईडी आदि होना चाहिए।
प्रस्तुत करने का पता:
मुख्य महाप्रबंधक विनियमन विभाग -
निकास पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA),
बी-14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ('NPS') के तहत ग्राहकों को वार्षिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिकी सेवा प्रदाता के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र के लिए यहां क्लिक करें।
आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण नोट्स: वार्षिकी सेवा प्रदाता (ASP) के रूप में आवेदन करने से पहले, आवेदकों को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकासी और निकास) विनियम, 2015, और उनके संशोधनों को ध्यान से पढ़ने और सभी प्रासंगिक IRDAI विनियमों और वैधानिक दिशानिर्देशों के साथ पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है।
पैनल में शामिल होने का नवीनीकरण
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के साथ पैनल में शामिल वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (ASPs) को NPS ग्राहकों को वार्षिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर अपने पैनल में शामिल होने का नवीनीकरण करना आवश्यक है।
विनियम 20(2) के अनुसार नवीनीकरण प्रक्रिया PFRDA (NPS के तहत निकासी और निकास) विनियम, 2015, और उसके बाद के संशोधनों के विनियम 20(2) के अनुसार:
- एक पैनल में शामिल ASP को अपने पैनल में शामिल होने को बनाए रखने के लिए नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करना होगा।
- आवेदन को पहले पैनल में शामिल होने की तारीख से या PFRDA द्वारा स्वीकार किए गए अंतिम सफल नवीनीकरण शुल्क भुगतान की तारीख से 90 दिनों के भीतर जमा करना होगा।
नवीनीकरण शुल्क और भुगतान विवरण पैनल में शामिल होने को बनाए रखने के लिए, ASP को:
- INR 25,000 का नवीनीकरण शुल्क, साथ ही लागू कर और शुल्क का भुगतान करना होगा।
- PFRDA द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में भुगतान और नवीनीकरण आवेदन जमा करना होगा।
पैनल में शामिल होने के नवीनीकरण के लिए आवेदन करें NPS के तहत वार्षिकी सेवा प्रदाता के रूप में अपने पैनल में शामिल होने को जारी रखने के लिए आवेदन करने के लिए: आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें
सहायता और समर्थन
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