उपस्थिति बिंदु (POPs) के बारे में
उपस्थिति बिंदु (POP) एक मध्यस्थ है जो PFRDA अधिनियम, 2013 की धारा 27 की उप-धारा (3) के तहत प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है। POPs केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी में सक्षम हैं ताकि वे फंड और निर्देश प्राप्त कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें और भुगतान कर सकें।
NPS आर्किटेक्चर में POPs की भूमिका
POPs राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) आर्किटेक्चर और सब्सक्राइबर्स के बीच प्राथमिक इंटरैक्शन पॉइंट के रूप में कार्य करते हैं। वे निम्नलिखित आवश्यक कार्य करते हैं:
- सब्सक्राइबर पंजीकरण: नए सब्सक्राइबर्स के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना।
- KYC सत्यापन: अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नो योर कस्टमर (KYC) सत्यापन करना।
- योगदान प्रबंधन: सब्सक्राइबर्स से योगदान और निर्देश प्राप्त करना और उन्हें NPS फ्रेमवर्क के भीतर ट्रांसमिट करना।
PML अधिनियम के साथ अनुपालन
POPs और उनके अधिकृत शाखाओं (POP-SPs) को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम अधिनियम, 2002 और इसके नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कानूनी और नियामक मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके।
कार्य
उपस्थिति बिंदु (POP) PFRDA अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, परिपत्र, निर्देश और प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है:
A. संभावित सब्सक्राइबर्स के साथ इंटरैक्ट करना:
- अधिनियम के तहत कवर किए गए पेंशन योजनाओं के बारे में प्रश्नों का उत्तर देना।
- पेंशन योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार जानकारी प्रदान करना और प्रदर्शित करना।
B. सब्सक्राइबर पंजीकरण:
- सब्सक्राइबर पंजीकरण अनुरोधों को KYC रिकॉर्ड्स के साथ प्राप्त करना।
- ग्राहक की उचित परिश्रम प्रक्रियाओं का संचालन करना।
- अनुरोध को केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी सिस्टम में या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित के अनुसार प्रोसेस करना।
C. योगदान की प्रोसेसिंग:
- प्रत्येक पेंशन योजना के लिए एक संग्रह खाता खोलना और बनाए रखना।
- सब्सक्राइबर्स या उनके नियोक्ताओं से योगदान प्राप्त करना।
- योगदान विवरण अपलोड करना और केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी से सब्सक्राइबर योगदान फाइलें उत्पन्न करना।
- ट्रस्टी बैंक के साथ बनाए गए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट खाते में योगदान को रेमिट करना।
D. सब्सक्राइबर अनुरोधों की सेवा:
- अनुरोधों या निर्देशों को प्राप्त करना, प्रोसेस करना और अनुमोदित करना।
E. सब्सक्राइबर शिकायतों का निवारण:
- विनियमों के अनुसार शिकायतों को प्राप्त करना और निवारण करना।
F. निकासी और निकास अनुरोधों की प्रोसेसिंग:
- पेंशन योजनाओं से निकासी और निकास के लिए अनुरोधों को प्राप्त करना और KYC रिकॉर्ड्स के साथ निर्धारित दस्तावेजों को प्राप्त करना।
- सब्सक्राइबर्स, नामांकित व्यक्तियों या कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए उचित परिश्रम प्रक्रियाओं का संचालन करना।
- केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी में निकास और निकासी अनुरोधों को प्रोसेस और अनुमोदित करना।
G. केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी को दस्तावेजों का रखरखाव और स्थानांतरण:
- प्राधिकरण द्वारा निर्धारित के अनुसार केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी को फॉर्म्स के साथ निर्धारित दस्तावेजों और KYC रिकॉर्ड्स को बनाए रखना और स्थानांतरित करना।
H. अनुपालन रिपोर्ट और प्रमाणपत्रों का सबमिशन:
- प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र, दिशानिर्देश, निर्देश और निर्देशों के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट और प्रमाणपत्र सबमिट करना।
पंजीकरण प्रक्रिया
जो आवेदक उपस्थिति बिंदु (POP) बनना चाहते हैं, वे PFRDA (उपस्थिति बिंदु) विनियम, 2018 के तहत पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि 10.01.2024 को संशोधित किया गया है। पंजीकरण निम्नलिखित पेंशन योजनाओं के लिए प्राप्त किया जा सकता है:
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)
- अटल पेंशन योजना (APY)
- आवेदकों को पूर्ण जानकारी के लिए नीचे उल्लिखित विनियमों का संदर्भ लेने का अनुरोध किया जाता है:
क्रम संख्या |
विवरण |
प्रासंगिक विनियम (10.01.2024 को अधिसूचित)* |
1. |
उपस्थिति बिंदु की श्रेणियाँ |
विनियम 3 |
2. |
पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन और आवेदन शुल्क |
विनियम 4 |
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली |
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (PoP-NPS) के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन |
|
अटल पेंशन योजना |
अटल पेंशन योजना (PoP-APY) के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन |
|
3. |
पात्रता मानदंड |
विनियम 5 |
4. |
जानकारी का प्रकटीकरण |
विनियम 6 |
5. |
आवेदन पर विचार |
विनियम 9 |
6. |
पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता अवधि |
विनियम 13 ‘पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति बिंदु) विनियम, 2018 के विनियम 13 के तहत नवीनीकरण शुल्क के भुगतान के लिए प्रारूप’ के रूप में संशोधित |
7. |
पात्रता मानदंड से कुछ मामलों में छूट |
विनियम 14 |
8. |
उपस्थिति बिंदु के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ |
विनियम 15 |
9. |
फिट और उचित व्यक्ति मानदंड |
अनुसूची V |
*नोट – आवेदकों को विषय वस्तु पर पूर्ण जानकारी के लिए अधिसूचित विनियमों का संदर्भ लेने का अनुरोध किया जाता है।
Annual Compliance Certificate
Format of Annual Compliance Certificate (ACC) for Point of Presence as per PFRDA (Point of Presence) Regulations, 2018 as amended.
SPCPA (PoP-NPS) के लिए रिफंड प्रक्रिया
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत सब्सक्राइबर पेंशन योगदान प्रोसेसिंग एजेंसी (SPCPA) से रिफंड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया के बारे में जानें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर समर्पित रिफंड पृष्ठ पर जाएँ।
सहायता और समर्थन
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