अटल पेंशन योजना (APY) के बारे में
अटल पेंशन योजना (APY) को भारत सरकार द्वारा 1 जून, 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सभी भारतीयों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाना है, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लक्षित करना।
पात्रता और प्रशासन
APY सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास बैंकों या इंडिया पोस्ट में बचत खाते हैं। हालांकि, 1 अक्टूबर, 2022 से, जो व्यक्ति आयकर दाता हैं या रहे हैं, वे APY में शामिल होने के लिए अयोग्य हैं। इस योजना का प्रशासन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जाता है और इसे विभिन्न बैंकों और इंडिया पोस्ट के माध्यम से लागू किया जाता है।
APY के लाभ
APY एक स्वैच्छिक, आवधिक योगदान आधारित पेंशन प्रणाली है, जिसके अंतर्गत ग्राहक निम्नलिखित लाभ प्राप्त करने के पात्र होते हैं (इन्हें तीनहरे लाभ भी कहा जाता है):
केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन राशि
APY के प्रत्येक ग्राहक को केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन ₹1000 प्रति माह, ₹2000 प्रति माह, ₹3000 प्रति माह, ₹4000 प्रति माह या ₹5000 प्रति माह दी जाएगी। यह पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद जीवनभर प्राप्त होगी।पति/पत्नी के लिए गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन राशि
ग्राहक के निधन के बाद, उनके पति या पत्नी को ग्राहक के समान पेंशन राशि प्राप्त होगी, जो जीवनभर जारी रहेगी।ग्राहक के नामांकित व्यक्ति को पेंशन निधि की वापसी
ग्राहक और उनके पति/पत्नी दोनों के निधन के बाद, ग्राहक के नामांकित व्यक्ति को पेंशन निधि प्राप्त होगी, जो 60 वर्ष की आयु तक संचित की गई होगी।
APY का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को निर्धारित राशि का योगदान 60 वर्ष की आयु तक करना आवश्यक होता है।
APY से जुड़ें
APY खाता खोलने के लिए APY पंजीकरण फॉर्म भरना आवश्यक है, जो बैंक शाखाओं और डाकघरों में उपलब्ध होता है। इसे भरने के बाद, संबंधित बैंक शाखा या डाकघर में फॉर्म जमा करें।
वैकल्पिक रूप से, इच्छुक ग्राहक ई-APY के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन खाता खोलने के लिए यहां क्लिक करें।
Toll Free No:
1800 110 069सहायता और समर्थन
संबंधित लिंक